34 बेटियों के विवाह में एफआरसीटी ने पहुंचाया आर्थिक सहयोग
यूपी,बस्ती। फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम के योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, इसके लिए एफआरसीटी प्रदेश कोर कमेटी टीम ने नियमावली में संशोधन किया है।

एफआरसीटी के प्रदेश संस्थापक महेंद्र कुमार वर्मा द्वारा संशोधित नियमावली के अनुसार अब एफआरसीटी सदस्यता प्राप्त करने की उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष किया गया है। एक बार सदस्य बन जाने के बाद 65 वर्ष की उम्र तक सदस्यता मान्य रहेगी। सदस्य की 65 वर्ष उम्र के बाद जब भी (उम्र की कोई बाध्यता नहीं) निधन होता है तो ट्रस्ट के खाते से ₹ 20000 (बीस हजार रूपए )उनके नॉमिनी को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा एवं 21 मार्च 2025 से सदस्यता लेने वाले समस्त सदस्यों के लिए बेटी विवाह शगुन योजना में लॉक इन पीरियड दो वर्ष कर दिया गया है।पहले यह चार वर्ष था और यदि बेटी की माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं तो बेटी की जैविक भाई (न्यूनतम उम्र 18 वर्ष) सदस्यता ग्रहण कर अपनी बहन के विवाह में सहयोग प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे। बस्ती जिलाध्यक्ष अरुण मिश्रा ने बताया कि बस्ती सहित अन्य जनपदों में लोग तेजी से टीम से जुड़ रहे हैं और नियमों में बदलाव से जनपद के बहुत से लोगों के लिए हमारी टीम आर्थिक सहारा बनेगी। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम एक पारदर्शी तरीके से सहयोग करने वाली संस्था है दान की प्रवृति से इससे जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए सुरक्षा के साथ साथ पुण्य के भागीदार बने।
