बस्ती। जनपद बस्ती पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पैरवी सेल बस्ती एवं थाना वाल्टरगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
पुलिस के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को थाना वाल्टरगंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-247/2021 धारा 376, 506, 354 आईपीसी एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में गणेशपुर झलहा निवासी नीरज यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना वाल्टरगंज पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर माननीय एएसजे/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) न्यायालय, बस्ती ने दिनांक 01 जून 2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 27,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
बस्ती पुलिस ने इस निर्णय को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा प्रत्येक मामले में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।
